1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी महंगी, डाउनपेमेंट पर देनी होगी ज्यादा रकम
Automobile News: मद्रास हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी होगा. यानी आपको इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी.
नई गाड़ी पर इंश्योरेंस का खर्चा 5 साल तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. (ज़ी बिज़नेस)
नई गाड़ी पर इंश्योरेंस का खर्चा 5 साल तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. (ज़ी बिज़नेस)
Automobile News: अगले महीने की एक तारीख यानी 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदनी (Buying new car) महंगी पड़ने वाली है. ऐसा मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के एक ताजा फैसले से होगा. खबर के मुताबिक, फोर व्हीलर गाड़ी के डाउन पेमेंट पर आपको 10 से 12000 रुपये तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं. इसी तरह, टू व्हीलर के लिए भी हजार रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं. इसके साथ ही नई गाड़ी पर इंश्योरेंस का खर्चा 5 साल तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा.
इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी
फिलहाल जो नियम हैं उसके मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) फोर व्हीलर के लिए 3 साल और टू व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी होगा. यानी आपको इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी.
अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर का क्या था दायरा
इसके अलावा अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 साल तक जरूरी होगा. यानी की नई गाड़ी की कुल कीमत में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. पहले साल के बाद हर साल होने वाला इंश्योरेंस का खर्च 20 परसेंट तक बढ़ेगा.
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क्या होता है बंपर टू बंपर इंश्योरेंस
बंपर टू बंपर इंश्योरेंस (bumper to bumper insurance) एक प्रकार का जरूरी कार इंश्योरेंस है. यह इंश्योरेंस गाड़ी का पूरा कवरेज देता है. डेप्रिसिएशन कितना भी हो कवरेज पूरा मिलेगा. क्लेम के दौरान इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं कर सकती है. एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के पुर्जे बदलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पूरा भुगतान करेगी.
03:30 PM IST