नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, तुरंत कर लें ये काम
दो माह बाद नए कानून और वाहनों की प्रदूषण जांच प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा.
जनवरी 2021, से सड़क पर धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा.
जनवरी 2021, से सड़क पर धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा.
PUC certificate: प्रदूषण (pollution) को लेकर सरकार लगातार नियम कड़े करती जा रही है. नए साल में प्रदूषण के नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों खासकर कार चालकों को भारी पड़ सकता है. जनवरी 2021, से सड़क पर धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट यानी आरसी (Registration Certificate-RC) कैंसिल कर दिया जाएगा.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution certificate) नहीं होने पर जुर्माना पहले ही बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा चुका है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते प्रदूषण (Vehicle Pollution) की जांच करा लें और पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट जारी करवा लें.
सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों (Pollution Checking Centre) पर कंट्रोल करते हुए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है. जिससे फर्जी प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल कर बचना आसान नहीं होगा.
यह भी पढ़ें- बिना खरीदे भी बन सकते हैं कार के मालिक! Maruti Suzuki का ये शानदार ऑफर
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ( road transport ministry) ने 27 नवंबर को इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति-सुझाव मांगे हैं. इसके दो माह बाद नए कानून और वाहनों की प्रदूषण जांच प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा.
वाहन रजिस्टर डाटाबेस (Motor Vehicles database)
सरकार के इस कदम से प्रदूषण जांच की ऑनलाइन व्यवस्था में प्रदूषण जांच केंद्रों, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन मालिक और वाहन की पूरी जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर डाटाबेस (Motor Vehicles database) में उपलब्ध होगी. इस सिस्टम को अनिवार्य बनाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- 50,000 रुपये में बुक करें Triumph की दमदार बाइक Trident 660
नए सिस्टम में प्रदूषण जांच केंद्र के कर्मचारी डाटाबेस में कार मालिक का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे. इसके बाद डाटाबेस से एसएमएस के जरिए ओटीपी (One-Time Password) आएगा. तभी प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा. डाटाबेस में वाहन बीएस-3, बीएस-4, बीएस-6 मॉडल के मुताबिक प्रदूषण मानक के अनुसार जांच होगी. सभी श्रेणी की जांच के मानक अलग-अलग होंगे.
तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर रिजेक्ट की पर्ची निकलेंगी. इसमें केंद्र हेराफेरी नहीं कर पाएंगे. नए सिस्टम से अब अधिक प्रदूषण वाले वाहनों का प्रमाणपत्र जारी नहीं कर पाएंगे. वहीं कॉमर्शियल वाहनों का रिजस्ट्रेशन (Registration Certificate) भी रद्द होगा.
नए नियम में कार की सर्विस के बाद प्रदूषण जांच केंद्र पर प्रदूषण की जांच करना जरूरी होगा.
रिन्यू नहीं होगा इंश्योरेंस (motor insurance)
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों का बीमा (Insurance) रिन्यू नहीं होगा. IRDAI ने इस बारे में सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि कंपनियां बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल के समय प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC certificate) प्रस्तुत करना होगा.
05:23 PM IST