बिना इंश्योरेंस सड़क पर गाड़ी चलाना होगा मुश्किल, इस वजह से लगेगी रोक
1 जनवरी 2021 से पुराने व्हीकल्स सहित सभी गा़ड़ियों के लिए फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है.
अब बिना इंश्योरेंस की गाड़ी का पता लगाना सरकार के लिए बेहद आसान हो जाएगा. (Pixabay)
अब बिना इंश्योरेंस की गाड़ी का पता लगाना सरकार के लिए बेहद आसान हो जाएगा. (Pixabay)
Fastag and Vehicle Insurance: नए साल से अब बिना इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा नहीं भर पाएंगी. इसमें फास्टैग (Fastag) बड़ी भूमिका निभाने वाला है. दरअसल, फास्टैग और इंश्योरेंस के कनेक्शन होने से बिना इंश्योरेंस सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इंश्योरेंस के लिए फास्टैग का डिटेल्स भरना जरूरी (It is necessary to fill the details of fastag for insurance) होने जा रहा है. 1 जनवरी 2021 से पुराने व्हीकल्स सहित सभी गा़ड़ियों के लिए फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है. यानी अब बिना इंश्योरेंस की गाड़ी का पता लगाना सरकार के लिए बेहद आसान हो जाएगा.
देश में 30 प्रतिशत चार पहिया बिना इंश्योरेंस के रोड पर (30 percent four wheelers in the country on road without insurance)
देश में अभी भी बिना इंश्योरेंस के बड़ी संख्या में गाड़ियां चल रही हैं. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक देश में 30 प्रतिशत चार पहिया बिना इंश्योरेंस के रोड पर चलते हैं और सरकार और IRDAI इसके आंकड़े को कम करना चाहती है लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली है. लेकिन अब फास्टैग के आने से यह आसान हो जाएगा.
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(रॉयटर्स)
1 अप्रैल 2021 से इंश्योरेंस संबंधी नियम (Insurance rules from 1 April 2021)
खबर के मुताबिक, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) के लिए अब फास्टैग का डिटेल्स भरना जरूरी होगा. 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में इंश्योरेंस संबंधी नियम लागू होने वाला है. फास्टैग के जरिए बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का पता लगाना अब संभव हो सकेगा. खबर में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और बीमा कंपनियां साथ मिलकर जानकारी इक्ट्ठा करेंगे.
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इससे पहले सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग (Fastag) की डीटेल लेने के निर्देश जारी किए थे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों में भी फास्टैग लगाना जरूरी होगा जिनका रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर, 2017 से पहले हुआ है.
03:13 PM IST