DGCA ने दी सफाई, कहा- फ्लाइट में ले सकते हैं फोटो और वीडियो, लेकिन इन बातों का रखना होगा ख्याल
डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 9 दिसंबर 2004 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, फ्लाइट में सफर करने वाले एलिजिबल पैसेंजर फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के उड़ान भरने और उसकी लैंडिंग के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं.
उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.(रॉयटर्स)
उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.(रॉयटर्स)
फ्लाइट के अंदर फोटो और वीडियो लेने क मामले में शनिवार को आई खबर पर ठीक अगले ही दिन यानी रविवार को सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने अपनी सफाई जारी की है. इसमें डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि पैसेंजर्स फ्लाइट में फोटो और वीडियो (Photos and Videos in Flight) बना सकते हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, साथ ही डीजीसीए ने एक बात यह भी स्पष्ट कर दी कि पैसेंजर्स रिकॉर्डिंग के ऐसे किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी हो जाए, फ्लाइट का ऑपरेशन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर क्रू मेंबर्स की तरफ से वह बैन हो.
इससे पहले, शनिवार को डीजीसीए ने कहा था कि अगर किसी को फ्लाइट के अंदर फोटो लेते हुए पाया जाता है, तो शिड्यूल फ्लाइट को दो सप्ताह के लिये सस्पेंड कर दिया जाएगा. बता दें, दो दिन पहले डीजीसीए ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई फ्लाइट में सेफ्टी स्टैंडर्ड का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एयरलाइन से उचित कार्रवाई करने को कहा था.
डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 9 दिसंबर 2004 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, फ्लाइट में सफर करने वाले एलिजिबल पैसेंजर फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के उड़ान भरने और उसकी लैंडिंग के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.
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शनिवार के आदेश में यह कहा गया था कि एयर रेगुलेशन, 1937 के नियम 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को फ्लाइट के अंदर फोटो लेने की परमिशन नहीं है. डीजीसीए या नागर विमानन मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही फोटो लिये जा सकते हैं. डीजीसीए के नियम के अनुसार एयरलाइन उपद्रव करने वाले यात्री को आंतरिक जांच के बाद कुछ समय के लिये ‘उड़ान वर्जित सूची’ में डाल सकते हैं.
10:50 PM IST