बड़ा फैसला: पेंशनर्स को दिए गए एक्स्ट्रा Pension मनी की वसूली पर आया RBI का नोटिफिकेशन
केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त/ गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइन/ कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं है.
एजेंसी बैंक से अपील है कि वह एक्स्ट्रा पेंशन की वसूली के लिए प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों से लें. (रॉयटर्स)
एजेंसी बैंक से अपील है कि वह एक्स्ट्रा पेंशन की वसूली के लिए प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों से लें. (रॉयटर्स)
Big decision on Recovery of excess pension: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है. इसका टाइटल है- "पेंशनरों को किए गए अतिरिक्त पेंशन की वसूली पर - परिपत्रों को वापस लेना. इस नोटिफिकेशन में, केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त / गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइन/ कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं है. ऐसे में बैंक एजेंसी को खास तौर पर जरूरी बातों के मुताबिक अपना काम करने की जरूरत है.
इन सर्कुलर पर आरबीआई का क्या है कहना (RBI on old dates notifications)
आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस मुद्दे की RBI की तरफ से जांच की गई है और यह फैसला लिया गया है कि सरकार और बैंक खातों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सर्कुलर में एजेंसी बैंकों द्वारा पेमेंट की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली से संबंधित है, जिसे वापस ले लिया गया है. यह सर्कुलर निम्न तारीख से जुड़ा है.
Circular no DGBA.GAD.No.2960/45.01.001/2015-16 dated March 17, 2016
Circular no CO.DGBA (NBS) No.44/GA.64 (11-CVL) 90/91 dated April 18, 1991
Circular no CO DGBA (NBS) No.50/GA.64 (11-CVL) 90/91 dated May 6, 1991."
TRENDING NOW
आरबीआई की बैंक एजेंसी से अपील (RBI appeals to bank agency)
इसके अलावा आरबीआई कहता है कि इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हालांकि उपर्युक्त जारी सर्कुलर जिस पर आरबीआई के सिग्नेचर हैं, उसे वापस ले लिए गए हैं. आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई वसूली का मामला लंबित है तो एजेंसी बैंक से अपील है कि वह एक्स्ट्रा पेंशन की वसूली के लिए प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों से लें.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
06:42 PM IST