SBI-ICICI-HDFC बैंक ग्राहक ध्यान दें, आज रात से बंद होगी डेबिट-क्रेडिट कार्ड की ये सर्विस
30 सितंबर 2020 की मध्य रात्री से डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली खास सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. मतलब 1 अक्टूबर से यह सर्विस आपको नहीं मिलेगी.
ग्राहकों के डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को 30 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा. (Reuters)
ग्राहकों के डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को 30 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा. (Reuters)
महामारी के दौर में बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) में भी कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. अब आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) की एक खास सर्विस को लेकर भी बदलाव होने जा रहा है. 30 सितंबर 2020 की मध्य रात्री से डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली खास सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. मतलब 1 अक्टूबर से यह सर्विस आपको नहीं मिलेगी. यह सर्विस बैंक के सभी ग्राहकों के लिए बंद होंगी. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI और HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को इसके लिए मैसेज भी भेजा है.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है. ये सर्विस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं. महामारी के चलते कार्ड जारीकर्ताओं को RBI ने नियम लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. RBI के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को इंटरनेशनल, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग से प्राथमिकता बतानी होगी.
ICICI-SBI ने भेजा मैसेज
ICICI बैंक ने ग्राहकों को अलग-अलग मैसेज भेजे हैं. भेजे गए एक मैसेज के मुताबिक, RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहकों के डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को 30 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा. अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यह सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो इसे इनेबल (Enable) करने की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होगी. साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676791 पर SMS करना होगा. SBI ने भी अपने ग्राहकों को ऐसा ही मैसेज भेजा है.
क्या है RBI की गाइडलाइन?
RBI के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग से प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत है तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो ग्राहकों को अब इसके लिए अप्लाई करना होगा. RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए. अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाए.
मौजूदा कार्ड्स के लिए जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं. अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट.
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ट्रांजेक्शन लिमिट को कभी भी बदलें
ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, IVR के जरिए कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. RBI की तरफ से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे.
10:07 AM IST