डेटा सिक्योरिटी को लेकर Meta और Google की बड़ी कार्रवाई, नवंबर में प्लेटफॉर्म से हटाए इतने कंटेंट
मेटा और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने नवंबर में अपने यूजर्स की शिकायत के बाद प्लेटफॉर्म से उन कंटेंट को हटा दिया है, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं.
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसी कंपनियों ने डेटा सिक्योरिटी को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. Facebook ने अपने प्लेटफॉर्म से 1.62 करोड़ कंटेंट को हटा दिया. वहीं Google ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की शिकायतों को देखते हुए 61,114 कंटेंट को हटा दिया.
फेसबुक ने हटाएं 1.62 करोड़ कंटेंट
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने नवंबर में फेसबुक (Facebook) से 13 कैटगरी में नियमों के उल्लंघन को देखते हुए 1.62 करोड़ से अधिक कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. वहीं इसके फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram ने नवंबर में 12 कैटेगरी में 32 लाख से अधिक कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया.
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नए आईटी नियमों के तहत मिली है जानकारी
भारत सरकार के इस साल लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत, 5 मिलियन से अधिक यूजर बेस वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करना होता है, जिसमें उन्हें इस बात की जानकारी देनी होती कि उन्हें यूजर्स की कितनी शिकायत मिली है और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण देना होता है.
Facebook ने अक्टूबर में 13 कैटेगरी में 1.88 करोड़ से अधिक कंटेंट पर कार्रवाई की, जबकि इंस्टाग्राम ने इस अवधि के दौरान 12 कैटेगरी में 30 लाख से अधिक कंटेंट पर कार्रवाई की.
गूगल ने हटाए 61,114 कंटेंट
Google ने नवंबर में मिली शिकायतों को पर कार्रवाई करते हुए कुल 61,114 कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. गूगल को अपने यूजर्स से नवंबर में कुल 26,087 शिकायतें मिली थी. Google ने बताया कि इसके अलावा अपने ऑटोमेटेड डिटेक्शन से नवंबर 3,75,468 कंटेंट को भी हटा दिया.
इसके पहले Google को अक्टूबर में अपने यूजर्स से 24,569 शिकायतें मिली थीं और Google ने उन शिकायतों के आधार पर 48,594 सामग्री को हटा दिया गया था. जबकि ऑटोमेटेड डिटेक्शन से 3,84,509 सामग्री को हटा दिया गया था.
Google ने इस साल मई में भारत में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत इस जानकारी को साझा किया है. गूगल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये सभी कंटेंट थर्ड पार्टी से संबंधित हैं, जो भारत में स्थानीय कानूनों या पर्सनल राइट्स का उल्लंघन करते हैं.
12:49 PM IST