GST ने पूरे किए चार साल, 66 करोड़ जीएसटी रिटर्न हुए फाइल, टैक्स रेट घटे टैक्सपेयर्स बढ़े
GST latest news Today: पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट (VAT) और 13 उपकर जैसे कुल 17 लोकल टैक्स शामिल थे.
जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. (ज़ी बिज़नेस)
जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. (ज़ी बिज़नेस)
GST latest news Today: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST सिस्टम के चार साल पूरे होने (GST completed 4 years) के मौके पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आज कहा कि अब तक 66 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए. टैक्स की दरों में कटौती हुई है. देश में करदाताओं यानी टैक्सपेयर्स की संख्या में बढ़ी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट (VAT) और 13 उपकर जैसे कुल 17 लोकल टैक्स शामिल थे.
कारोबारियों को दी गई छूट
खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन (compliance) को आसान बना दिया है. जीएसटी परिषद ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है. जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं और सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं.
GST has been a milestone in the economic landscape of India. It has decreased the number of taxes, compliance burden & overall tax burden on common man while significantly increasing transparency, compliance and overall collection. #4YearsofGST
— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2021
इसी तरह सर्विस के लिए एक साल में 20 लाख रुपये तक कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट दी गई है. इसके बाद एक साल में 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं. उन्हें सिर्फ छह प्रतिशत टैक्स का पेमेंट करना होगा.
जीएसटी उपभोक्ताओं और करदाताओं, दोनों के अनुकूल
मंत्रालय ने ट्वीट किया- अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि जीएसटी उपभोक्ताओं और करदाताओं, दोनों के अनुकूल है. जीएसटी से पहले ज्यादा टैक्स रेट ने टैक्स पेमेंट करने को हतोत्साहित किया. हालांकि जीएसटी के तहत कम दरों ने टैक्स अनुपालन को बढ़ाने में मदद की. अब तक 66 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
In these 4 years, GST has achieved better tax compliance through mitigation of tax cascading, double (multiple) taxation, lower tax burden, and has improved the competitiveness of domestic industries in international market by removing hidden and embedded taxes. #4yearsofGST
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2021
जीएसटी ने ज्यादा टैक्स रेट को कम किया
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी के तहत लगभग 1.3 करोड़ करदाताओं के पंजीकरण के साथ अनुपालन में लगातार सुधार हो रहा है. वित्त मंत्रालय ने हैशटैग ‘#4yearofGST’ के साथ ट्वीट करते हुए कहा कि जीएसटी ने ज्यादा टैक्स रेट को कम किया. मंत्रालय ने कहा, ‘आरएनआर समिति की तरफ से रेकमेंड राजस्व तटस्थ दर (Recommended Revenue Neutral Rate) 15.3 प्रतिशत थी. इसके मुकाबले में आरबीआई के मुताबिक वर्तमान में भारित जीएसटी दर केवल 11.6 प्रतिशत है. मंत्रालय ने आगे कहा कि जीएसटी ने जटिल अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एक सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी संचालित टैक्स व्यवस्था में बदल दिया है और इस तरह भारत को एक बाजार में एकजुट किया है.
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02:34 PM IST