टैक्सपेयर्स को CBDT की राहत, इन फॉर्म्स के ई-फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ाई
CBDT extends due date of IT Forms: सीबीडीटी ने मंगलवार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई फॉर्म के भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दिया है.
CBDT extends due date of IT Forms: टैक्सपेयर्स को नए ई-फाइलिंग पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई फॉर्म के भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दिया है.
On consideration of difficulties reported by taxpayers & other stakeholders in electronic filing of certain Forms under the IT Act,1961, CBDT has further extended the due dates for electronic filing of such Forms vide Circular No.15/2021 dated 03.08.2021. pic.twitter.com/muJncamY5V
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 3, 2021
आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर कहा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा मुश्किलों की सूचना पर विचार करते हुए, सीबीडीटी ने ऐसे फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तारीखों को और बढ़ा दिया है.
इन फॉर्म्स में 15 CC, इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, फॉर्म 64D और फॉर्म 64C आदि शामिल हैं. इसके पहले भी आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए इन फॉर्म्स की लास्ट फाइलिंग डेट को आगे बढ़ाया था.
देखिए पूरी लिस्ट:
- 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमीटेंस के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15सीसी को नियम 37बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 या उससे पहले फाइल किया जाना आवश्यक है. इसे पहले ही 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया था. इसे अब 31 अगस्त, 2021 तक या उससे पहले फाइल किया जा सकता है.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021 या उससे पहले फाइल किया जाना आवश्यक है, उसे पहले ही 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया था. इसे अब 31 अगस्त, 2021 तक या उससे पहले फाइल किया जा सकता है.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64D में अपने यूनिट होल्डर को इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, 12CB नियमों के तहत 15 जून या उससे पहले फाइल किया जाना आवश्यक है. इसे पहले ही 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया था. इसे अब 15 सितंबर, 2021 तक या उससे पहले फाइल किया जा सकता है.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64C में अपने यूनिट होल्डर को इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, 12CB नियमों के तहत 30 जून या उससे पहले फाइल किया जाना आवश्यक है. इसे पहले ही 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया था. इसे अब 30 सितंबर, 2021 तक या उससे पहले फाइल किया जा सकता है.
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09:44 PM IST