Family Pension: सरकार ने बढ़ाई हर महीने फैमिली पेंशन पेमेंट लिमिट, जीवन होगा और आसान
Family pension latest update: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है.
Family pension payment limit में यह बढ़ोतरी पिछली सीमा से ढाई गुना ज्यादा है.(PTI)
Family pension payment limit में यह बढ़ोतरी पिछली सीमा से ढाई गुना ज्यादा है.(PTI)
Family pension latest update: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने शुक्रवार को कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान (Family pension payment) की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है. उन्होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है.
ढाई गुना ज्यादा की बढ़ोतरी (Two and a half times increase)
खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अब ऐसी दो किस्तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती. यह पिछली सीमा से ढाई गुना ज्यादा की बढ़ोतरी है. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमन 1972 के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने के योग्य होगा.
पहले या ये हिसाब (Family pension old guidelines)
इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से ज्यादा नहीं होगी. यह दर छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, 90,000 रुपये के मैक्सिमम सैलरी के संदर्भ में तय की गई थी.
पेंशन को लेकर नया गाइडलाइन (New guidelines regarding pension)
हाल ही में पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं. इसमें कहा गया है कि अगर कुल इनकम एलिजिबल फैमिली पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की ओर से लिए गए आखिरी सैलरी से 30 प्रतिशत से कम है तो वे पूरे जीवन के लिए फैमिली पेंशन के लिए हकदार होंगे. साथ ही वे महंगाई राहत के भी पात्र होंगे.
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09:00 PM IST