अब और 6 महीने ले सकेंगे PMKGP पैकेज का लाभ, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा
नई घोषणा के अनुसार, 20 अक्टूबर को खत्म होनेवाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सरकार ने 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया है.
PM Gareeb Kalyan Package: अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना का लाभ लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अब ज्यादा लाभ मिलेगा. दरअसल, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) की घोषणा की थी कि देश के लोग कोविड के दौरान बीमारियों के इलाज से वंचित न रहें. फिलहाल सरकार ने कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है.
PMGKP 180 दिनों के लिए बढ़ी
नई घोषणा के अनुसार, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया. इस योजना के तहत सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बीमा पॉलिसी प्रदान करती है. बीमा पॉलिसी की वर्तमान अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है. हालांकि, लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस अवधि को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया. अब अतिरिक्त 6 महीने की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब तक PMGKP के तहत 1351 बीमा संबंधी दावों का निपटारा कर चुकी है.
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अवधियां बढ़ा के मदद की कोशिश
ये पैकेज 30 मार्च, 2020 को शुरू किया गया था. यह योजना उन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी जो कोविड से लड़ रहे थे और मोर्चे पर तैनात थे. इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. यानी अगर कोई स्वास्थ्यकर्मी कोविड से लड़ते हुए और ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देता है तो उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपये मिलेंगे. पहले इस योजना (पीएम गरीब कल्याण योजना) की अवधि 24 मार्च 2021 थी, फिर दूसरी लहर में इसे 20 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया और अब इसकी अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है.
प्रक्रिया को समझ लें
- इसके तहत यदि बीमाधारी इंसान की मौत हो जाती है, तो उसके नोमिनी को कोविड पीड़ितों के लिए बीमा योजनाओं की राशि का दावा करना होगा.
- दावेदार यानी नामांकित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म भरना होगा और इसे स्वास्थ्य देखभाल संस्थान / कार्यालय में जमा करना होगा जहां मृतक संगठन का कर्मचारी काम कर रहा था.
- संबंधित संस्थान आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा और आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उस इलाके सक्षम प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक/स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक/चिकित्सा शिक्षा निदेशक या इस उद्देश्य के लिए राज्य/केंद्र शासित राज्य द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य अधिकारी हैं.
- केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वायत्त / पीएसयू अस्पताल, एम्स, आईएनआई और अन्य केंद्रीय मंत्रालय के अस्पतालों के लिए, सक्षम प्राधिकारी संबंधित संस्थान के निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक या प्रमुख हैं. सक्षम प्राधिकारी सिफारिश के रूप में बीमा कंपनी को दावा भेजेगा और जमा करेगा.
इन दस्तावेजों की जरूरत
- मृत व्यक्ति का बीमा संबंधी रकम का दावा करने के लिए PMGKP के तहत इन कागजातों की जरूरत होती है.
- दावेवाला फॉर्म विधिवत भरा जाना चाहिए और उसमें नामिती/दावेदार के दस्तखत होना चाहिए.
- मृतक की ID (सत्यापित प्रति)
- दावेदार की ID (सत्यापित प्रति)
- मृतक और दावेदार के बीच संबंध के सबूत (सत्यापित प्रति)
- COVID-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट की मूल या एटेस्टेड कॉपी.
- जिस अस्पताल में मृतक की मौत हुई वहां का डेथ सर्टिफिकेट (सत्यापित प्रति)
मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
हेल्थकेयर संस्थान या कार्यालय का प्रमाण पत्र कि मृतक संगठन का कर्मचारी था और देखभाल के लिए तैनात था (PMGKP कोविड हेल्थ वर्कर) और हो सकता है कि वह कोविड 19 रोगी के सीधे संपर्क में रहा हो. सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आशा फैसिलिटेटर को कोविड 19 से संबंधित कार्य के लिए तैनात किया गया था.
03:06 PM IST