केवल अनार और फुलझड़ी से ही मनेगी मुंबई में दिवाली, BMC का फरमान
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी नियमों में मामूली छूट देकर कुछ खास तरह की आतिशबाजी के इस्तेमाल की छूट दी है.
अनार-फुलझड़ी भी घर के आंगन या सोसाइटी के कंपाउंड में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाई जा सकती हैं. (File Photo)
अनार-फुलझड़ी भी घर के आंगन या सोसाइटी के कंपाउंड में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाई जा सकती हैं. (File Photo)
दिवाली पर आतिशबाजी (Diwali Crackers) को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है. एक तरह जहां बढ़ता प्रदूषण और कोरोना महामारी के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल और ज्यादा खतरनाक है, वहीं पटाखा उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी संकट खड़ा हो गया है. हालांकि कई राज्य सरकारों ने आतिशबाजी को लेकर नियमों में कुछ ढील दी है.
मुंबई में भी आतिशाबजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है. लेकिन बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी नियमों में मामूली छूट देकर कुछ खास तरह की आतिशबाजी के इस्तेमाल की छूट दी है. बीएमसी ने खास आतिशबाजी के इस्तेमाल के लिए टाइम और जगह भी निर्धारित किया है.
बीएमसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केवल दिवाली के दिन बिना आवाज वाले पटाखे जैसे अनार (Anar), फुलझड़ी (Phooljhadi) का इस्तेमाल किया जा सकता है. और ये अनार-फुलझड़ी भी घर के आंगन या सोसाइटी के कंपाउंड में जलाई जा सकती हैं. अनार और फुलझड़ी जलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ही तय किया गया है.
सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर अनार या फुलझड़ी नही जला सकते. बम या तेज आवाज करने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. अगर कोई व्यक्ति तेज आवाज वाले पटाखे जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) bans bursting of firecrackers in public places under its jurisdiction. Use of soundless firecrackers like 'phooljhadi', 'anar' allowed between 8pm till 10 pm on Diwali only.
— ANI (@ANI) November 9, 2020
बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) का कहना है कि कोरोना मरीजों को दिक्कत न हो इसके लिए आवाज वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. इसके अलावा कोरोना संक्रमण से सांस लेने में परेशानी होती है. और पटाखे जलाने से हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है, आक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण और फैलने का खतरा रहता है.
हरियाणा में 2 घंटे की छूट लेकिन दिल्ली में राहत नहीं
हरियाणा सरकार ने राज्य में दिवाली के दिन आतिशबाजी के लिए 2 घंटे की मोहलत दी है. दिवाली की रात 8 बजे से 11 बजे तक लोग आतिशबाजी का आनंद उठा सकते हैं. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में आतिशबाजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी.
01:52 PM IST