Covid-19 Maharashtra: जनता कर्फ्यू के एक साल, Mumbai में सख्त हुए नियम, जरूरी होगी नेगेटिव रिपोर्ट
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Mar 22, 2021 11:48 AM IST
महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना संक्रमण (corona infection) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रविवार को महाराष्ट्र में कुल 30,535 नए केस मिले हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू (Janata curfew) के एक साल पूरे होने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले चेतावनी दे रहे हैं की हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं. लापरवाही बरतने पर मुश्किल हो सकती है. बीते साल इसी दिन कोरोना पर लगाम लगाने के लिए PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी. पूरे दिन भारत में सन्नाटा सा पसरा रहा था. पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था तो उन्होंने रविवार यानी 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी. लोगों ने भी पीएम की अपील पर पूरा साथ दिया था.
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Maharashtra में शॉपिंग मॉल में एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
महाराष्ट्र (Maharashtra) में COVID-19 के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए, राज्य सरकार ने सख्ती करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. COVID मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए BMC ने शॉपिंग मॉल में एंट्री के लिए COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य बना दिया है. BMC का मानना है इस फैसले से फालतू में घूमने वालों की संख्या में कमी आएगी. 22 मार्च से, मुंबई में किसी भी मॉल में जाना चाहते हैं, तो नागरिकों को एक COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. अगर विजिटर्स के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो उन्हें शॉपिंग सेंटर में ही एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. बीएमसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, इसके लिए, मुंबई के सभी मॉल में रैपिड एंटीजेन टेस्ट की सुविधा होगी. एक टीम को इस काम के लिए एंट्री गेट पर नामित किया जाएगा.
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Maharashtra में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले
Covid-19 in Maharashtra: अगर आप मुंबई या कोविड-19 (Covid-19) से प्रभावित जिलों में रहते हैं और आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको वहां अचानक कोरोना वायरस से जुड़े रैंडम एंटीजन टेस्ट कराना पड़ सकता है. यह आपकी अनुमति के बिना किया जाएगा. अगर आप टेस्ट करने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ महामारी एक्ट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र (Coronavirus in Maharashtra) में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला किया गया है. दरअसल, बीएमसी (BMC) की तरफ से मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अगर कोई नागरिक टेस्ट से करने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
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पुणे और नागपुर में भी बिगड़े हालात
महाराष्ट्र (Maharashtra) के तीन महानगर मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) और नागपुर (Nagpur) कोरोना के संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं. लॉकडाउन (lockdown) के बाद भी नागपुर (Nagpur) में स्थिति काफी खराब है. जिले में संडे को 3614 नए केस आए हैं, वहीं 32 लोगों की मौत हुई है. मायानगरी (Mayanagri) मुंबई की बात करें तो रविवार को 3,779 मामले दर्ज हुए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है. सबसे ज्यादा केस Pune में मिले हैं. शहर में 5,408 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है.
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हर रोज टेस्ट का टारगेट तय
\खबर के मुताबिक, हर मॉल में हर रोज कम से कम 400 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह, हर रेलवे स्टेशन में रोज कम से कम 1000 टेस्ट किए जाएंगे. साथ ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के बस डिपो में कम से कम हर रोज 1000 रैंडम एंटीजन टेस्ट करने को कहा गया है. इन भीड़-भाड़ वाले इलाकों के अलावा हर वार्ड में भी हर रोज कम से कम 1000 रैंडम एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जो यह टेस्ट होगा, लोगों को इसके लिए चार्ज देने होंगे. अगर कोई नागरिक चार्ज देने और टेस्ट कराने से मना करता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. कोरोनवायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद आज 360 वां दिन है. अब तक, भारत में कोविड-19 के कुल 1,15,14,331 मामले आए हैं, जिसमें 1,59,370 मौतें शामिल हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में ही 27,126 नए मामले सामने आए हैं.
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