नौकरीपेशा ध्यान दें! Job छोड़ने में यह गलती पड़ सकती है भारी, पड़ेगी दोहरी मार
GST on Salaried Class : अगर आप नई नौकरी (New Job) ढूंढ़ रहे हैं या ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है.
सरकार को 18 परसेंट GST भी भरना होगा.
सरकार को 18 परसेंट GST भी भरना होगा.
GST on Salaried Class : अगर आप नई नौकरी (New Job) ढूंढ़ रहे हैं या ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है. नौकरी चेंज करते समय अगर बिना नोटिस पीरियड (Notice Period) पूरा किए Job छोड़ी तो कैंडिडेट को 18 परसेंट GST देना पड़ सकता है. पहले के सिस्टम में नोटिस पीरियड सर्व न करने पर कुछ रकम पुरानी कंपनी को चुकानी पड़ती थी. लेकिन ताजा फैसले से अब दोहरी मार पड़ेगी.
Gujarat Authority of Advance Ruling Decision on GST
ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड सर्व किए नौकरी छोड़ेंगे तो उन्हें कंपनी को तय रकम देने के साथ सरकार को 18 परसेंट GST भी भरना होगा. गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (The Gujarat Authority of Advance Ruling) ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.
18% GST on without serving Notice Period
फैसले के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नोटिस पीरियड पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें कंपनी को वेतन रकम का पेमेंट करने के साथ 18 परसेंट GST भी भरना होगा.
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क्या है मामला (What is Case)
अहमदाबाद की एक कंपनी Amneal Pharmaceuticals के एक कर्मचारी ने एडवांस रूलिंग की मांग की थी, जिसमें कर्मचारी कंपनी के 3 महीने के नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना ही नौकरी को छोड़ना चाहता था. इस पर अथॉरिटी ने फैसला दिया कि कोई कर्मचारी अगर Appointment letter में दर्ज नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो उससे 18% GST चुकाना होगा.
Notice period in Appointment letter
आमतौर पर कंपनी कर्मचारी के Appointment letter में एक नोटिस पीरियड का जिक्र करती है, जो कि हर पद और ओहदे के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे उस नोटिस पीरियड तक काम करना होता है, ताकि कंपनी उसके रिप्लेसमेंट का इंतजाम कर सके. अगर कोई कर्मचारी नोटिस पीरियड सर्व किए बिना चला जाता है तो कंपनी उससे इसके लिए रकम मांगती है.
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02:20 PM IST