बढ़ते सकते हैं ड्यूटी ऑवर, 8 की बजाय 12 घंटे करना पड़ सकता है काम
नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का वीक ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा.
श्रम मंत्रालय ने नए मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग ऑवर का प्रस्ताव दिया है.
श्रम मंत्रालय ने नए मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग ऑवर का प्रस्ताव दिया है.
Duty Working hours: अभी आप हफ्ते में 5 दिन और रोजाना 9 घंटे या फिर हफ्ते में 6 दिन और रोजाना 8 घंटे दफ्तर में बिताते हैं. लेकिन जल्द ही ऑफिस में रोजाना काम करने के घंटों में इजाफा हो सकता है.
श्रम मंत्रालय ने संसद में एक प्रस्ताव दिया है, जिसके जरिए ऑफिस में काम करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जा सकता है. हालांकि एक हफ्ते में कुल काम के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा. इस मसौदे में हफ्ते में काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है. हालांकि, सरकार के इस फैसले से हफ्ते में वीक ऑफ बढ़ सकते हैं.
रोजाना करना होगा इतने घंटे काम (Daily Working Hours)
श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (OSH) संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग ऑवर का प्रस्ताव दिया है. इन 12 घंटों में अल्पकालिक अवकाश (Interval) भी शामिल है.
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अभी क्या है नियम (New Law for Office Working Hours)
फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट हफ्ते में छह दिन तक रहती है. इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है. वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का साप्ताहिक अवकाश होता है.
क्या होगा नया नियम (Daily Working Hours)
नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का वीक ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम में नहीं की जाती है.
ओवरटाइम भत्ता (Overtime allowance)
श्रम मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से मजदूरों को ओवरटाइम भत्ता (Overtime allowance) से अधिक कमाई करने का मौका मिलेगा. बताया जा रहा है कि नए नियम ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम (Daily Working Hours) करने वाले सभी वर्करों को ओवरटाइम मिल सके.
नए नियमों में कहा गया है कि किसी भी वर्कर को एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा समय तक किसी दफ्तर में काम करने की जरूरत नहीं होगी और न ही ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी.
काम के घंटे को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि बीच में आराम के लिए इंटरवल के समय समेत किसी भी दिन कार्य के घंटे 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए.
06:23 PM IST