व्यक्ति की मौत के बाद उसके Aadhaar का क्या होता है? सरकार ने संसद में दी ये अहम जानकारी
Aadhaar News: मृत्यु के बाद भी अगर आधार नंबर एक्टिव रहता है, तो उसका मिसयूज हो सकता है. इसको देखते हुए आधार को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने के मैकेनिज्म पर चर्चा हो रही है.
(Representational)
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Aadhaar Latest News: आधार कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. पैन (PAN) बनवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने तक के लिए आधार की जरूरत पड़ती है. आधार कार्ड के मल्टीपल इस्तेमाल के बीच एक सवाल यह भी है कि अगर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार का क्या होता है. इस सवाल का जवाब संसद में खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया.
Aadhaar नहीं होता डिएक्टिवेट
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में पूछे इस सवाल के जवाब में बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. चंद्रशेखर ने बताया कि मौजूदा समय में किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है. हालांकि उन्होंने लोकसभा में बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन के ड्रॉफ्ट पर UIDAI से सुझाव मांगे थे. ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके.
आधार को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करेंगे
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देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार जन्म -मृत्यु के आंकड़ों के कस्टोडियन हैं. आधार को डिएक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रार से मृत व्यक्तियों का आधार नंबर लेने का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है. लेकिन एक बार इन संस्थाओं के बीच आधार नंबर साझा करने का फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, तो रजिस्ट्रार मृतक के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के लिए UIDAI के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे. आधार को डीएक्टिवेट करने या फिर इसके डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने से आधार कार्ड धारक की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा.
12:01 PM IST