नहीं बढ़ेगी ITR और टैक्स ऑडिट फाइलिंग की डेडलाइन, गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका
ऑडिट वाले मामलों में टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 फरवरी तय की गई है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 15 जनवरी है.
गुजरात हाईकोर्ट ने ITR फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा की अंतिम तारीख बढ़ाने वाली याचिका को खारीज कर दिया है. (प्रतीकात्मक)
गुजरात हाईकोर्ट ने ITR फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा की अंतिम तारीख बढ़ाने वाली याचिका को खारीज कर दिया है. (प्रतीकात्मक)
ITR filing Deadline: गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (filing income tax returns) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (tax audit reports) जमा की अंतिम तारीख बढ़ाने वाली याचिका को खारीज कर दिया है. कोर्ट ने सीबीडीटी को मामले को देखने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सीबीडीटी इस मामले पर विचार कर सकता है. कोर्ट ने इस मामले को सीबीडीटी के विवेक पर छोड़ दिया है.
कोर्ट ने केंद्र से आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन पर पुनर्विचार करने को कहा था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने कहा था कि वह आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकता है.
सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है डेडलाइन (tax audit report Deadline)
नॉन ऑडिट मामलों में आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 10 जनवरी और ऑडिट वाले मामलों में टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 फरवरी तय की गई है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 15 जनवरी है.
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एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए बीते साल की ऑडिट रिपोर्ट टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करनी होती है.
आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन के मामले पर आल इंडिया गुजरात फैडरेशन ऑफ टैक्स कंसलटेंट ने पिछले साल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका को कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है.
टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने की मांग (ITR filing Deadline)
फैडरेशन ने तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की मांग पर पिछले साल अक्टूबर में सीबीडीटी को पत्र लिखा था. इस पर CBDT ने कहा था कि कोरोना महामारी के इन कठिन समय में टैक्स कलैक्शन काफी महत्व रखता है और सरकार को गरीबों और अन्य जिम्मेदारियों के लिए राजस्व की जरूरत होती है.
रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी राजस्व कलैक्शन पर असर डालती है. और इससे राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर असर पड़ता है.
बोर्ड ने कहा था कि रिटर्न फाइलिंग की तारीखों में कोई भी बदलाव रिटर्न फाइलिंग के अनुशासन पर गलत असर डालता है और ऐसा करना उन लोगों के साथ भी अन्याय करेगा जो समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं. बोर्ड ने कहा कि महामारी को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की तारीखें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं.
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08:00 PM IST