ITR: 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न हुए फाइल, आखिरी डेट का न करें इंतजार
Income Tax Return: वर्ष 2019-20 में आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी और उस समय तक तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वर्ष 2019- 20 रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है. (ज़ी बिज़नेस)
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वर्ष 2019- 20 रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है. (ज़ी बिज़नेस)
Income Tax Return: चालू वित्त वर्ष में 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020- 21 (वित्त वर्ष 2019- 20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किए हैं. इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने आज यह जानकारी दी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, 24 दिसंबर 2020 तक 3.97 करोड़ इनकम रिटर्न पहले ही फाइल किए जा चुके हैं. क्या आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है? अगर नहीं तो इसे आज ही करें. अपना इनकम रिटर्न दाखिल करें.. और चैन से बैठें.
कौन से फॉर्म कितने भरे Which forms are filled
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 2.27 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1 (ITR-1) भरे हैं वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर-4 (ITR-4), 46.78 लाख ने आईटीआर-3 (ITR-3) और 28.74 ने आईटीआर-2 (ITR-2) भरे हैं. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वर्ष 2019- 20 रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है. वहीं जिन लोगों के अकाउंट के लिये ऑडिट जरूरी होता है उनके लिये रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 रखी गई है.
बढ़ती गई तारीख Extending last date
कोविड- 19 महामारी के चलते आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया. बाद में इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया. वर्ष 2019-20 में आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी और उस समय तक तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले साल 24 अगस्त तक 3.92 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. इस साल 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ रिटर्न हासिल हुए.
Over 3.97 crore Income Tax Returns have already been filed till 24th of December, 2020.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 25, 2020
Have you filed yours as yet?
If not, please do it TODAY!
File your Return of Income Tax & ....Relax!
Pl visit https://t.co/EGL31K6szN.#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/sqiUQYWOPi
न करें 31 दिसंबर तक का इंतजार Do not wait until 31 December
अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं जो आलस या दूसरी वजहों से 31 दिसंबर (31 December) तक का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा न करें. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक डेडलाइन के बाद आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. एक तो आपको 10,000 रुपये की भारी भरकम पेनाल्टी देनी होगी और दूसरी आपके कुछ वित्तीय काम पर भी इसका असर होगा.
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07:25 PM IST