ITR फाइल की आखिरी तारीख का इंतजार करना सही नहीं, हो सकता है ये नुकसान
ITR filing 2020-21: ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें पहले की तरह अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए.
आमतौर पर हर साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, कोरोनावायरस के चलते तारीख बढ़ाई गई है. (ज़ी बिज़नेस)
आमतौर पर हर साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, कोरोनावायरस के चलते तारीख बढ़ाई गई है. (ज़ी बिज़नेस)
ITR filing 2020-21: अगर आपने अब तक आईटीआर (ITR) फाइल यह सोचकर नहीं किया है कि अभी तो आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर (31 December) आने में बहुत टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लीजिए आप मुगालते में हैं. आईटीआर फाइल करने में बिल्कुल भी देरी न करें. ऐसा करने पर आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के लिए जिन्हें अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की जरूरत है, रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है. विशेषज्ञों ने सलाह दी कि है कि आईटीआर फाइल करने के आखिरी दिन तक इंतजार न करें. ऐसा करने पर आइए जानते हैं इसके किस तरह के नुकसान हो सकते हैं.
आखिरी मिनट की गलतियों से बचें Avoid last minute mistakes
आईटीआर फाइल करने में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कोई गलती न रह गई हो और सभी जानकारियां सही हों. आखिरी मिनट में इस बात की काफी संभावना रहती है कि कहीं कुछ जानकारी में गलती हो जाती है या कुछ छूट जाता है. ऐसे में आईटीआर फाइल करते समय आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डिटेल, ब्याज से हुई इनकम का सर्टिफिकेट आदि होना चाहिए. अगर आप समयसीमा से पहले अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आईटीआर से जुड़ी गलतियों की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होगी.
देर से ब्याज भुगतान होगा Late interest payment
ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें पहले की तरह अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वह महीने के आधार पर महीने में बढ़े हुए ब्याज भुगतान के अधीन होंगे. ITR फाइल करने में विफल रहने पर हर महीने या उसके एक हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है.
टैक्स रिफंड का प्रोसेस अटक सकता है Tax refund process may get stuck
यदि आपका टैक्स रिफंड बकाया है, तो पेमेंट में देरी होगी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू करेगा जब तक आप बकाया आईटीआर फाइल नहीं कर देते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देर से रिटर्न के मामले में रिटर्न फाइल करने की तारीख से रिफंड पर ब्याज का पेमेंट करता है. इसलिए यदि आप देरी करते हैं, तो आप अपने टैक्स रिफंड पर ब्याज खो देंगे.
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आगे आपको उठाना होता है नुकसान Carry forward losses
एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में हुए नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान है. हालांकि, टैक्स पेयर्स इसका फायदा तभी उठा सकते हैं, जब वे तय तारीख से पहले अपना आईटीआर फाइल करेंगे.
07:09 PM IST