Income Tax स्लैब में कौन सा ऑप्शन चुना है आपने, क्या होगा फायदा-जानें यहां
1 फरवरी को कारोबारी साल 2021-22 का बजट (Budget 2021) आएगा. इससे पहले बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Salary Class के लिए दो Tax Option दिए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू है.
पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो उन्हें सभी तरह के कर छूट का फायदा मिलता रहेगा. (Reuters)
पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो उन्हें सभी तरह के कर छूट का फायदा मिलता रहेगा. (Reuters)
1 फरवरी को कारोबारी साल 2021-22 का बजट (Budget 2021) आएगा. इससे पहले बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Salary Class के लिए दो Tax Option दिए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू है. Taxpayer इनकम टैक्स Return भरते समय कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं. यानि नया Tax Slab या पुराना. इससे उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा वह कट जाएगा. हालांकि नए Tax स्लैब में सभी तरह की छूट को खत्म कर दिया गया है. इसमें किसी भी Tax सेविंग योजना को शामिल नहीं किया गया है. अगर Tax payer पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो उन्हें सभी तरह के कर छूट का फायदा मिलता रहेगा.
फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 120 में से 70 तरह की Tax बचत योजनाओं को खत्म किया जा चुका है. दूसरी योजनाओं को भी धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा. आइए जानते हैं नए और पुराने Tax slab का अंतर:
नए Tax स्लैब में ये कटौती बाहर
80सी में निवेश
मकान किराया भत्ता (HRA)
यात्रा भत्ता (TA)
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)
Standard deduction
बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)
शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)
राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)
होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)
धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)
TRENDING NOW
नए Tax स्लैब के फायदे
VRS से मिली रकम
Retirement पर PL के बदले नकद भुगतान
डेथ मेच्योरिटी अमाउंट
GPF से मिलने वाला ब्याज
सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि
स्कॉलरशिप
Gratuity
Tax rebate on 1.5 lac investment
खेती बाड़ी से आय
जीवन बीमा से आय
नया Tax Slab
नए Tax Slab में 2.5 लाख रुपये तक की आय Tax Free बनी रहेगी. ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर Tax नहीं लगेगा. नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प है. यानि यह बदलाव शर्तों के साथ है. इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का फायदा छोड़ना होगा. अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी.
02:09 PM IST