Income tax return: 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते है ITR, अभी तक 30 सितंबर थी आखिरी तारीख
ITR filing date extended : टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की तरफ से नई डेडलाइन जारी की गई है.
डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया पोर्टल 7 जून से शुरू किया है.
डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया पोर्टल 7 जून से शुरू किया है.
टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है. अगर आपने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर (Income Tax Returns) फाइल अब तक नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं. आप अब 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) तरफ से नई डेडलाइन जारी की गई है.
On consideration of difficulties reported by the taxpayers in filing of Income Tax Returns(ITRs) & Audit reports for AY 2021-22 under the ITAct, 1961, CBDT further extends the due dates for filing of ITRs & Audit reports for AY 21-22. Circular No.17/2021 dated 09.09.2021 issued. pic.twitter.com/FXzJobLO2Q
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 9, 2021
इससे पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. अब टैक्सपेयर्स की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे फिर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया है. डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया पोर्टल 7 जून से शुरू किया है. इस पोर्टल का एड्रेस है- www.incometax.gov.in. इन्फोसिस ने इस पोर्टल को डेवलप किया है, लेकिन इस पोर्टल में लगातार टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं. टैक्सपेयर्स लगातार इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं.
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08:23 PM IST