New Income Tax Portal: यूजर्स को हो रही भारी परेशानी, नए टैक्स पोर्टल पर नहीं काम कर रहे कई फीचर्स
New I-T e-filing portal glitches: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का नया पोर्टल लॉन्च हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
(Representational Image)
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New I-T e-filing portal glitches: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का नया पोर्टल लॉन्च हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इनकम टैक्स विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filling portal) पर भी कई तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं और कई फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं. यूजर्स को लॉगइन नहीं होना, ट्रांजैक्शन में देरी जैसी दिक्कतें आ रही हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोमवार को यह जानकारी दी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नया पोर्टल http://www.Incometax.Gov.In/ लॉन्च किया. डिपार्टमेंट और सरकार का कहना था कि नया पोर्टल ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा. लेकिन, नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद से लगातार शिकायत आ रही है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स पिछला ई-फाइल रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं. इसके अलावा कई अन्य फीचर्स में 'coming soon' का ऑप्शन आ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इन्फोसिस और उसके चेयरमैन नंदन नीलेकणी को तकनीकी खामियां दूर करने के लिए कहा था. इन्फोसिस ने ही पोर्टल तैयार किया है.
नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री को इस पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें शेयर की थीं. इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्वीट कर इन्फोसिस को दिक्कत दूर करने के लिए कहा था. वित्त मंत्री के ट्वीट के जवाब में नीलेकणी ने कहा था कि इन्फोसिस दिक्कतें दूर करने के लिए काम कर रही है. लेकिन, अभी भी पोर्टल में समस्याएं बरकरार हैं. इन्फोसिस को 2019 में नेक्स्ट जेनरेशन इनकम टैक्स रिफंड सिस्टम तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. इसका मकसद रिटर्न प्रॉसेस में लगने वाले 63 दिन के समय को कम कर एक दिन करने और 'रिफंड प्रकिया को तेज करना है.
CAs ने बताईं परेशानियां
नांगिया & Co LLP पार्टनर शैलेष कुमार का कहना है कि नए पोर्टल पर लॉगइन करने में दिक्कत हो रही है. 'ई-प्रोसिडिंग' टैब जैसे अहम फीचर्स पर 'coming soon' आ रहा रहा हौ. इससे टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशल्स में बेचैनी हो रही है. टैक्सपेयर को अपना केस रखने का मौका नहीं मिल रहा है और नॉन-कम्प्लॉयंस नोटिस जारी हो रहा है. उन्होंने बताया कि टैक्सपेयर्स को कई मामलों में पेनल्टी लग सकती है. वहीं, विदेश से भेजी गई रकम रुक गई है क्योंकि फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB अपलोड नहीं हो पा रहा है.
AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि नए पोर्टल में पिछले एक हफ्ते से सबसे बड़ी दिक्कत लॉगइन करने को लेकर है. 10-15 मिनट लग जा रहे हैं. असेसमेंट नोटिस का जवाब फाइल नहीं हो पा रहा है. पिछली फाइलिंग को लेकर डेटा पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहा है. साथ ही ई-प्रोसिडिंग मॉड्यूल पूरी तरह काम नहीं कर रहा है.
नए I-T पोर्टल में क्या हैं बड़ी दिक्कतें
- यूजर्स को लॉगइन करने में ही दिक्कत हो रही है
- रिफंड प्रॉसेस नहीं हो पा रहा है.
- टैक्सपेयर्स पिछला ई-फाइल रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं.
- रेमिटेंस यानी विदेश से भेजी गई रकम अटक गई क्योंकि फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB अपलोड नहीं हो पा रहा है.
- भारतीय कॉरपोरेट को विदेशी कंपनियों द्वारा डिफॉल्टर बताया जा रहा है जिसमें पेनल्टी का प्रावधान है.
- नए फर्म और नई कंपनियां रजिस्टर करने में असमर्थ है.
- प्रोफाइल अपडेशन में कई तरह का खामियां हैं. पैन कार्ड और आधार में बार-बार अपडेट मांगा जा रहा है.
06:35 PM IST