PENSION SCHEME: रिटायरमेंट के बाद सुखी जीवन के लिए पेंशन योजना होना है बेहद जरूरी, जानें कौन सी योजना है आपके लिए बेहतर
सिर्फ आपकी मासिक आय, आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं है. इसके लिए जरूरी है आप फायदेमंद योजानाओं में निवेश करें. खासकर रिटायरमेंट के बाद एक आसान जीवन के लिए यह बेहद जरूरी है.
pension scheme
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अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम, दोनों ही सरकार द्वारा शुरू की गई योजानाएं हैं . लेकिन दोनों ही योजानाओं में कुछ अंतर है जो निवेश करने से पहले आपको समझना जरूरी है. दोनों ही स्कीम को समझने के बाद आप खुद के लिए बेहतर योजना का चुनाव कर पाएंगे.
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS):
यह योजना सरकार द्वारा 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी थी, लेकिन बाद में 2009 में इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया. आप की उम्र अगर 18 से 55 वर्ष के बीच है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं. यहां आप तय राशि, तय समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल भी सकते हैं. बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के रूप में आपको मिलेगी. NPS अकाउंट आपके द्वारा इन्वेस्ट की गयी राशि और उसके ऊपर मिले रिटर्न से आगे बढ़ता है. मार्किट लिंक्ड होने के कारण पेंशन के लिए यह गारंटी वाली स्कीम नहीं है.
टियर-1 और टियर-2 तरह के होते हैं अकाउंट
NPS में डो तरह के अकाउंट होते हैं, टियर-1 से आप 60साल की उम्र तक पैसा नहीं निकल सकते हैं. वहीँ टियर-2 से आप सेविंग अकाउंट की तरह पैसे का निकास कर सकते हैं.
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नेशनल पेंशन सिस्टम की एक खास शर्त यह है कि आपको न्यूनतम 40 प्रतिशत एन्यूटी लेना बेहद जरूरी है.
अटल पेंशन योजना
यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत आपको न्यूनतम 1000 रूपए और अधिकतम 5000 रूपए की मासिक पेंशन मिल सकती है. यहां रजिस्टर कराने के लिए आपके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना जरूरी है. 18 से 40 साल के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि आपके पास केवल एक ही अटल पेंशन योजना अकाउंट हो सकता है. जितना जल्दी आप यहां निवेश करते हैं, उतनी ही बेहतर पेंशन भविष्य के लिए सुनिश्चित होती है. अगर आप 18 साल में अटल पेंशन योजना का हिस्सा बन जाते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको 5000 रूपए प्रति माह पेंशन केवल 210 रूपए जमा करने पर मिलने लगेगी.
अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें
- यहां आप अपने कंट्रीब्यूशन के आधार पर अपनी पेंशन की रकम तय कर सकते हैं. इसमें केवल भारत के निवासी ही निवेश कर सकते हैं.
- मैच्योरिटी से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं.
- 60 साल की उम्र से पहले आप अकाउंट बंद तो करा सकते हैं लेकिन पैसे नहीं निकाल सकते हैं.
- लेकिन व्यक्ति की मौत हो जाने की स्तिथि में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है.
04:16 PM IST