सिर्फ 5 दिन में NPS Account से निकालें पैसा, यहां जानिए सबसे आसान तरीका
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Jan 17, 2021 02:52 PM IST
नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते से पैसा निकालना आसान हो गया है. ऐसे में अब अगर खाते से रकम निकालने की सोच रहे हैं तो कुल जमा रकम का 25 फीसदी Contribution जरूरत के लिए निकाल सकते हैं. सिर्फ पांच दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने यह बदलाव किया है. आइए जानते हैं क्या है आसान प्रोसेस.
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ये है आसान प्रोसेस
आप तीन साल पुराने खाते से ही पैसा निकल सकते हैं. कुल अमाउंट का सिर्फ 25 फीसदी ही निकालने की सुविधा है. आपको नोडल ऑफिस को लिखित में अप्लीकेशन देना होगा. अप्लीकेशन के साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा. इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की भी सुविधा है. खास बात ये है कि ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन निकासी भी कर सकते हैं.
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ऐसे होगी ऑनलाइन निकासी
पहले CRA वेबसाइट (https://cra-nsdl.com/CRA/) पर जाइए. यहां UserID और Password के जरिए लॉगिन कीजिए. अब जो पेज खुलेगा उसमें Partial Withdrawal का ऑप्शन चुनना है. आप कितनी रकम निकाल सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी. निकासी के कारणों की जानकारी देनी होगी. उसके बाद Self Declaration का काम पूरा करना है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है. सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल क्रॉस चेक कर लें. ओटीपी के जरिए आगे की तमाम प्रसेस पूरी हो जाएगी. जिस दिन यह प्रोसेस पूरी की जाएगी उस दिन को छोड़ कर 5 वर्किंग डे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा.
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पत्नी के नाम पर ऐसे खोलें खाता
पत्नी को इनडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसके नाम NPS अकाउंट खोल सकते हैं. NPS अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा. साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी प्राप्त होगी. NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी.
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60 साल की उम्र में मैच्योर होगा अकाउंट
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