अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स के रूप में बकाया राशि से जुड़ा डिमांड मैसेज आया है तो आप इसे घर बैठे आसानी से चुका सकते हैं. डिपार्टमेंट ने करदाताओं के लिए इसे चुकाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दे रखी है. लॉकडाउन के दौरान भी अगर आपको अपना बकाया क्लियर करना है तो आइए इसे क्लियर करने के स्टेप बाय स्टेप तरीकों को समझ लेते हैं.
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पोर्टल पर लॉग इन करें
इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर ई-फाइलिंग अकाउंट में यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.
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लॉग इन के बाद e-File सेक्शन में जाएं
अब e-File सेक्शन में स्क्रॉल कर Response to Outstanding Demand पर क्लिक करें. इस पर आपके सामने बकाया टैक्स डिमांड की डिटेल ओपन हो जाता है.
बकाया टैक्स डिटेल में मौजूद जो आपका बकाया टैक्स है उसके रिस्पॉन्स कॉलम में मौजूद Submit पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने नए पेज पर चार ऑप्शन मिलेंगे.
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चार ऑप्शन में आपको तय करना है अपना विकल्प
उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद मिले चार ऑप्शन में अगर डिमांड करेक्ट है तो आप सारी जानकारी देकर e-pay पर क्लिक करें और पेमेंट करें. ऑनलाइन पेमेंट करते ही आपका बकाया टैक्स डिमांड क्लियर हो जाता है.
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हेल्प के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क
बकाया टैक्स के पेमेंट या दूसरी किसी तरह की परेशानी होने पर आप इनकम टैक्स डिपार्मेंट की तरफ से जारी नंबर 1800 103 0025 पर भी संपर्क कर सकते हैं. (फोटो - इनकम टैक्स यू ट्यूब)
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