बिना झंझट बैंकों के FD के जरिए भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स, यहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज
अगर आप बिना झंझट और रिस्क के टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो बैंकों के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. अभी कुछ बैंक इस पर आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं.
बिना झंझट बैंकों के FD के जरिए भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स (फोटो: DNA)
बिना झंझट बैंकों के FD के जरिए भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स (फोटो: DNA)
इनकम टैक्स बचाने की आखिरी तारीख अब करीब आ रही है. 31 मार्च 2019 तक ही आप मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स बचाने के उपाय कर सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत PPF, NPS, लाइफ इंश्योरेंस आदि जैसे कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं. हालांकि, अगर आप बिना झंझट और रिस्क के टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो बैंकों के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. अभी कुछ बैंक इस पर आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं.
ऑनलाइन आसानी से करवा सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
अगर आप नौकरीपेशा हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स प्रूफ मांगता है तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? टैक्स सेविंग एफडी आप नेटबैकिंग के जरिए भी खरीद सकते हैं. ज्यादातर बैंक यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं. इसी के जरिए आप आप प्रूफ के तौर पर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं. मतलब, माउस के कुछ क्लिक और हो गया आपके टैक्स सेविंग का काम.
कभी भी कर सकते हैं टैक्स सेविंग FD में निवेश
डिजिटल क्रांति के इस दौर में आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ऑनलाइन कभी भी निवेश कर सकते हैं. यह सुविधा चौबीसों घंटे और छुट्टी के दिन भी उपलब्ध होती है. अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइन में लगकर सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
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इन टैक्स सेविंग FD पर मिल रहा है आकर्षक ब्याज
बैंक | आम निवेशकों के लिए ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्याज दर |
IDFC Bank | 8,25% | 8.75% |
AU Small Finance Bank | 8% | 8.50% |
Lakshmi Vilas Bank | 7.75% | 5.25% |
DCB Bank | 7.75% | 8.25% |
RBL Bank | 7.60% | 8.10% |
ध्यान रखें, ब्याज पर देना होगा टैक्स
जितनी आसानी से आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं उतना सरल शायद ही कुछ हो. हालांकि, यहां गौर करने वाली बात यह है कि आपको निवेश की जाने वाली रकम पर तो डिडक्शन का लाभ मिलेगा लेकिन FD पर जो ब्याज मिलेगा उसपर टैक्स देना होगा. अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ब्याज से होने वाला आपका फायदा घट जाएगा.
12:52 PM IST