Indian Railways News: ट्रेन में इन चीजों के साथ सफर करना पड़ेगा महंगा, 3 साल तक की होगी जेल
Indian Railways News: ट्रेन में यात्रा करने वाले अब सावधान हो जाएं. यात्रा के दौरान अगर किसी को रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है.
ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करने पर जुर्माना और 3 साल तक के लिए जेल हो सकती है. (Indian Railways)
ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करने पर जुर्माना और 3 साल तक के लिए जेल हो सकती है. (Indian Railways)
Indian Railways News: ट्रेन में यात्रा करने वाले अब सावधान हो जाएं. यात्रा के दौरान अगर किसी को रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही उसे 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है.
इन चीजों पर है प्रतिबंध (These things are banned)
रेलवे के अनुसार, ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है. वहीं मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है. आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाया है जिससे ट्रेन में सफर करने वाले सभी सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें.
कानूनी कार्रवाई के साथ हो सकती है जेल (Jail with legal action)
रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न लेकर न चलें और न ही किसी को ले जाने दें. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.
ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l @BhopalDivision @drmkota pic.twitter.com/QtzOxlJIp2
— West Central Railway (@wc_railway) March 30, 2021
रेलवे का आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official notification of railway)
हाल ही में नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी. वहीं, गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है.
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स्मोकिंग भी है बैन (There is also ban on smoking)
इतना ही नहीं, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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07:42 PM IST