बिजनेस के लिए बिना गारंटी Loan चाहिए तो पूरी करनी होगी यह शर्त, चेक करें ऐसे
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Nov 28, 2020 11:15 AM IST
Modi सरकार ने Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) में और 26 सेक्टर शामिल कर लिए हैं. इसमें Health सेक्टर को Priority में रखा गया है. इन क्षेत्रों की पहचान कामत समिति ने की थी. कर्ज की रकम 48 Emi में चुकानी होगी. इसमें 1 साल के लिए Emi से छूट रहेगी.
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बिजनेस के लिए बिना गारंटी Loan चाहिए तो पूरी करनी होगी यह शर्त, चेक करें ऐसे
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नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी
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500 करोड़ तक मिलेगा कर्ज
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मूल कर्ज बाद में लौटाएं
ECLGS 2.0 के तहत कर्ज की मियाद 5 साल होगी. इसमें 12 महीने के लिये Principal के लौटाने को लेकर छूट होगी. ये इकाइयां या कर्जदार कुल बकाया कर्ज का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं. यह पूरी तरह से बिना किसी गारंटीशुदा आपात कर्ज सुविधा (GECL) होगी जिसके लिये कर्जदार कोई गारंटी देने की जरूत नहीं है.
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50 करोड़ रुपये तक तो भी फायदा
ECLGS 2.0 के अलावा यह भी फैसला हुआ है कि ECLGS 1.0 का फायदा उन इकाइयों को दिया जाएगा जिस पर कुल बकाया कर्ज (केवल फंड आधारित) 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये तक हो, लेकिन वे पहले 250 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार के कारण पात्र नहीं थे. इसके लिये अन्य मानदंड और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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