NSE भी कर सकेगा e-KYC आधार वेरिफिकेशन, SEBI से मिल गई है परमिशन
पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को भी उन उद्यमों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर्स को जानिये यानी केवाईसी आधार वेरिफिकेशन कर सकेगा.
वेरिफिकेशन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित उद्यम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास केवाईसी यूजर एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा. (रॉयटर्स)
वेरिफिकेशन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित उद्यम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास केवाईसी यूजर एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा. (रॉयटर्स)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) को एक नई सुविधा दी गई है. अब वह भी ई-केवाईसी आधार वेरिफिकेशन (e-KYC Aadhaar verification) करने में सक्षम होगा. दरअसल, पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को भी उन उद्यमों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर्स को जानिये यानी केवाईसी आधार वेरिफिकेशन कर सकेगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मई में आठ यूनिट की लिस्ट जारी की थी जिन्हें ई-केवाईसी आधार वेरिफिकेशन की परमिशन दी गई थी.
परमिशन पाने वालों में सेंट्रल डिपॉजिटरी सविर्सिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), सीडीएसएल वेंचर्स, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट, एनएसई डेटा एंड एनालिटिक्स, सीएएमएस इन्वेस्टर सर्विसेज और कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं.
सेबी के मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) यूआईडीएआई की आधार वेरिफिकेशन सेवाओं को शुरू कर सकेगा. हालांकि, एनएसई को इस बारे में जो भी शर्तें हैं उन्हें पूरा करना होगा.
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वेरिफिकेशन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित उद्यम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास केवाईसी यूजर एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा. उसे सेबी के पास रजिस्टर्ड मिडिएटर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके कस्टमर्स की केवाईसी मामले में आधार वेरिफिकेशन की सुविधा देनी होगी.
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इसके साथ ही सेबी के पास रजिस्टर्ड जो भी मिडिएटर कारोबारी और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (Mutual Fund Distributor) हैं, उन्हें केवाईसी यूजर्स एजेंसी के जरिये आधार वेरफिकेशन सर्विस को उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के साथ समझौता करना होगा और खुद को यूआईडीएआई के पास सब-एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड कराना होगा.
08:52 PM IST