Mehul Choksi Case: चौकसी को वापस लाने की तैयारी तेज, CBI और MEA दोनों ने डोमिनिका कोर्ट में दाखिल की याचिका
Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने की तैयारी और तेज हो गई है. उसके खिलाफ दो एजेंसियों ने डोमिनिका कोर्ट में याचिका दाखिल की है. एक याचिका CBI जबकि दूसरी MEA की है.
मेहुल चौकसी के खिलाफ CBI और MEA दोनों ने डोमिनिका कोर्ट में याचिका दाखिल की है. (फाइल फोटो)
मेहुल चौकसी के खिलाफ CBI और MEA दोनों ने डोमिनिका कोर्ट में याचिका दाखिल की है. (फाइल फोटो)
Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने की तैयारी और तेज हो गई है. उसके खिलाफ दो एजेंसियों ने डोमिनिका कोर्ट में याचिका दाखिल की है. एक याचिका CBI जबकि दूसरी MEA की है. CBI पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले मामले पर फोकस करेगी जिससे मेहुल चौकसी को भगोड़ा साबित किया जा सके वहीं MEA (Ministry of External Affairs) उसकी भारतीय नागरिकता के स्टेटस पर फोकस करेगी. वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर परमीशन मिल गई तो जाने माने वकील हरीश साल्वे दोनों एजेंसियों की पैरवी करेंगे.
हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
वहीं डोमिनिका हाई कोर्ट ने पड़ोसी देश एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद द्वीप देश में अवैध प्रवेश के मामले में मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अभी वह डोमिनिका जेल में ही रहेगा. डोमिनिका कोर्ट ने उसे 'फ्लाइट रिस्क' माना है. चोकसी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिक के तौर पर रह रहा है. समाचार संस्थान एंटीगुआ न्यूजरूम की खबर के अनुसार उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को अपने फैसले में कहा कि चोकसी के 'भागने का खतरा' है. चोकसी ने मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था.
India files impleadment applications in Dominica court- one by CBI & another by MEA. CBI to focus on PNB case to establish fugitive status of Mehul Choksi &MEA to focus on his Indian citizenship status. If applications are allowed,Harish Salve to represent both CBI & MEA: Sources
— ANI (@ANI) June 12, 2021
बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन के आदेश पर चोकसी को अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब देने के लिए रोसियू मजिस्ट्रेटी अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया. अदालत ने अपने आदेश में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.
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13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
गीतंजलि जेम्स और भारत में दूसरे मशहूर हीरा आभूषण ब्रांडों का मालिक चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने से कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था. वहीं मामले में चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के कथित मिलीभगत का खुलासा हुआ था. चोकसी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया. वह 23 मई को रहस्यमयी परिस्थिति में एंटीगुआ और बारबुडा से गायब हो गया था.
भारत से भागने के बाद यहां वह बतौर नागरिक 2018 से रह रहा था. उसे अपनी कथित प्रेमिका के साथ पड़ोसी द्वीपीय देश डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप में हिरासत में लिया गया. चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ में जोली हार्बर से उसका अपहरण किया और नौका से डोमिनिका ले गए.
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05:54 PM IST