Emi न भरने पर 6 महीने नहीं आएगा कोई नोटिस, दिवाला कानून पर आया अध्यादेश
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Jun 06, 2020 03:15 PM IST
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus mahamari) के दौरान अगर आपकी Emi बाउंस हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बैंक आप के खिलाफ 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा. क्योंकि सरकार ने इस नियम में ढील दी है. सरकार ने दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है.
1/5
25 मार्च से छूट
बता दें कि कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है. 25 मार्च से 6 माह तक कर्ज भुगतान में चूक या डिफॉल्ट के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं होगी. इस कदम से कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लागू राष्ट्रव्यापी बंद से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.
2/5
कॉरपोरेट भी बचेंगे
अध्यादेश में कहा गया है कि 25 मार्च, 2020 या उसके बाद डिफॉल्ट के किसी मामले में 6 महीने या उससे आगे (1 साल से अधिक नहीं) दिवाला कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. इसमें कहा गया है कि किसी कॉरपोरेट कर्जदार के खिलाफ इस दौरान कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत आवेदन नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए सीआईआरपी प्रक्रिया को निलंबित किया गया है.
TRENDING NOW
3/5
तीन धाराएं हटाईं
4/5