इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी अब मिलेगी यहां, CBDT ने बदला तरीका
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Jul 22, 2020 12:18 PM IST
इनकम टैक्स (Income tax) विभाग अब नोटिस या दूसरी सूचना डाक से न भेजकर Email करेगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह निर्देश सभी जोन के प्रमुखों को दिया है. CBDT प्रमुख पीसी मोदी ने आयकर (Income tax) अफसरों से कहा है कि वह करदाताओं (taxpayer) के साथ केवल ई-मेल के जरिये ही संपर्क करें.
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30 दिन में निपटाएं शिकायत
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पहचान रहित जांच
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टैक्सपेयर
जहां Taxpayer की उपस्थिति जरूरी समझी जाती है उन मामलों में Chief Income tax commissioner की इजाजत ली जानी चाहिए. सीबीडीटी चेयरमैन ने पेंडिंग केस जल्द से जल्द निपटाने को कहा है. उन्होंने कहा कि बकाए tax की वसूली होनी चाहिये. सभी इनकम टैक्स कमिश्नर उन मामलों की पहचान करें जिनमें tribunal, अदालतों में अपीलों का फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया है. ऐसे मामलों में बकाए टैक्स की वसूली के लिए कार्रवाई करें.
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