Income Tax रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट को ऐसे करें प्री-वैलिडेट, होगी आसानी
Written By: सौरभ सुमन
Fri, Jul 31, 2020 04:54 PM IST
कई बार गलत कैलकुलेशन या दूसरी वजहों से सोर्स पर टैक्स (TDS) ज्यादा काट लिए जाते हैं. लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह पैसा आपको वापस (Refund) नहीं मिलेगा. इसकी चिंता न करें. जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी काटी गई यह ज्यादा राशि रिफंड के तौर पर आपको लौटा देता है. हां, यह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है. ऐसे में आपके बैंक अकाउंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में अपडेट रहना यानी प्री वैलिडेटेड होना जरूरी है. यह बेहद आसान है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन प्री वैलिडेशन की सुविधा देता है.
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स्टेप -1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
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स्टेप -2: Profile Setting जाएं और ऐसे आगे बढ़ें
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स्टेप -3: प्री वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट Add करें
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