बचाना चाहते हैं Tax तो करें ये उपाय, मिलेगी इनकम टैक्स नियमों के तहत छूट
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Dec 20, 2020 07:22 AM IST
आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनकम पर (Income Tax) टैक्स चुकाना होता है. इसके लिए कई तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिसमें आपको टैक्स छूट भी मिलती है और बेहतर रिटर्न भी मिलता है. आप अगर टैक्स (Tax) की बचत करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग के तहत अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. (IANS)
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लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) पॉलिसी के लिए चुकाए जाने वाले प्रीमियम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य होते हैं. इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम छूट सीमा 1.5 लाख रुपये होती है और खुद के लिए खरीदी गई पॉलिसी के अलावा, आप माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे की पॉलिसी के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. (रॉयटर्स)
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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
खुद के लिए इंश्योरेंस सेफ्टी का ध्यान रखते हुए टैक्स की बचत करने का एक अच्छा तरीका यह भी होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करें. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80डी के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) के लिए चुकाए गए प्रीमियम टैक्स छूट के लिए योग्य हैं. एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इन्डेमनिटी प्लान या फिक्स्ड बेनिफिट प्लान या दोनों ही शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही आप टर्म इंश्योरेंस राइडर्स में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80डी के तहत आप टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. (रॉयटर्स)
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यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
यूलिप (Ulip)में निवेश करने से आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी और 10(10डी) के तहत टैक्स बचाने के लिए मदद मिल सकती है. एक यूलिप प्लान 15 से 20 वर्षों के लिए हो सकता है लेकिन इसकी शुरुआत में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है. सेक्शन 80सी के तहत, यूलिप में किए गए निवेश को टैक्स छूट प्राप्त है और इसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना होती है. इस पॉलिसी से बाहर निकलने पर (5 वर्ष के बाद परमिशन है) या मेच्योरिटी के वक्त इसकी फंड वैल्यू भी टैक्स मुक्त होती है. पॉलिसी के फंड विकल्पों में बदलाव करना भी टैक्स मुक्त है, चाहे आप कितने दिन भी पॉलिसी को जारी रखें. (रॉयटर्स)
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पेंशन प्लान भी करेगा मदद
पेंशन प्लान (Pension Plan) या रिटायरमेंट प्लान एक बेहतरीन निवेश ऑप्शन है, जो आपको अपनी बचत का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि तक जमा करने की सहूलियत देते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी प्रदान करते हैं. जब आप पेंशन प्लान में लगातार निवेश का फैसला करते हैं, तो आपकी बचत पूंजी में चक्रवृद्धि प्रभाव के कारण कई गुना बढ़ोत्तरी होती है और अंत में आपको मिलती है एक बड़ी राशि. पेंशन प्लान को इनकम एक्ट 1961 की सेक्शन 80सीसीसी के तहत टैक्स छूट की एलिजिबिलिटी हासिल है, जो लोगों को कुछ विशेष पेंशन फंड्स में पैसे जमा करने पर टैक्स छूट का दावा करने की परमिशन देते हैं. इस सेक्शन के तहत एक साल में मैक्सिमम 150000 रुपये तक टैक्स छूट मिलती है.
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